कार्बन क्रेडिट क्या है: एक कार्बन क्रेडिट को आसान भाषा में समझें
एक कार्बन क्रेडिट का मतलब, अनिवार्य और स्वैच्छिक बाज़ार, बचाव और हटाव, अतिरिक्तता, स्थायित्व, रजिस्ट्री, ICVCM लेबल और अनुच्छेद 6, आसान शब्दों में।
पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 क्या है?
पेरिस समझौते (2015) का अनुच्छेद 6 देशों को उत्सर्जन घटाने में आपस में सहयोग करने देता है:
- अनुच्छेद 6.2 देशों को एक-दूसरे को उत्सर्जन कटौती "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम (ITMO)" के रूप में देने की अनुमति देता है। जब मेज़बान देश कोई कटौती दूसरे देश को देता है, तो उसे संबंधित समायोजन करना होता है, यानी वह टन अपने हिसाब में वापस जोड़ता है ताकि केवल खरीदार ही उसे गिने।
- अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाली एक क्रेडिट व्यवस्था बनाता है, जिसे अब पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है। इसकी देखरेख एक पर्यवेक्षी निकाय (Supervisory Body) करता है और यह A6.4ER जारी करता है।
दोनों के विस्तृत नियम संयुक्त राष्ट्र के कई जलवायु सम्मेलनों में तय हुए। भारत के लिए ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि भारत सरकार अपने घरेलू कार्बन बाज़ार के साथ-साथ अनुच्छेद 6 के सहयोग पर भी चर्चा करती है।
स्रोत: Verra: Verified Carbon Standard (VCS) Program; Verra: First ICVCM CCP labels now active on the Verra Registry (2024); ICVCM: Core Carbon Principles; ICVCM: Integrity Council approves three cookstove methodologies among latest decisions (2025); Gold Standard for the Global Goals; UNFCCC: The Paris Agreement (2015), Article 6; Ministry of Power / Gazette: Carbon Credit Trading Scheme, 2023, S.O. 2825(E), 28 June 2023 (cited via BEE Detailed Procedure for Compliance Mechanism); CERC (Terms and Conditions for Purchase and Sale of Carbon Credit Certificates) Regulations, 2026
यह लेख AI की सहायता से तैयार किया गया है और GreenEye टीम ने इसे हर भाग में दिए गए स्रोतों से जाँचा है।
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